हाईकोर्ट पहुंचा जेबीटी पदोन्नति मामला

शिमला। प्रदेश में जेबीटी से टीजीटी शिक्षक की भर्ती एवं पदोन्नति का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसमें अरुण कुमार ने याचिका दायर की है। इसमें एक बार सुनवाई के बाद एनसीटीई और निदेशक एलीमेंटरी को नोटिस भी जारी कर दिया है। मामले में अरुण कुमार ने न्यायालय में याचिका दायर की है। न्यायालय में सीडब्लयूपी/9041/2013 के तहत मामला चल रहा है। प्रदेश में आईटीई के लागू होने के बाद जेबीटी से टीजीटी शिक्षक बनने के लिए अब टेट पास करने के साथ स्नातक डिग्री में 50 फीसदी अंकों की अनिवार्यता को लागू किया है। इससे वर्तमान में जेबीटी शिक्षकों को भी पदोन्नति के लिए टेट पास करना होगा। हालांकि, हिमाचल में पहले जेबीटी शिक्षक बनने के लिए टेट की अनिवार्यता नहीं थी। अब प्रमोशन के लिए इन शिक्षकों को नई शर्त के मुताबिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करनी होगी।
हिमाचल शिक्षक क्रांति मंच के अध्यक्ष विजय कुमार हीर ने बताया कि इस मामले में 15 से ज्यादा जेबीटी शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों पर नए नियमों को लागू करने का विरोध किया है। साथ ही शीघ्र जेबीटी शिक्षकों को पुराने नियमों के तहत ही पदोन्नत करने की मांग की है।

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