
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खनन पट्टा आवंटन पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को खनन पट्टा जारी न करने का आदेश दिया है। सरकार ने 23 सितंबर 2013 को खनन पट्टा जारी करने के लिए टेंडर आमंत्रित करने का आदेश जारी किया था।
नियमावली के विपरीत
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी मनीराम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार की ओर से जारी कार्यालय आदेश 23 सितंबर 2013 उत्तर प्रदेश खनिज नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है।
खुलने की तिथि 26 नवंबर
नियमानुसार कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल विकास निगमों को राज्य सरकार द्वारा दी गई लीज का उनके द्वारा टेंडर नहीं किया जा सकता। जबकि गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा टेंडर किया जा रहा है तथा टेंडर नोटिस का प्रकाशन भी करा दिया गया है जिसके खुलने की तिथि 26 नवंबर तय की गई है।
जवाब दाखिल करने के निर्देश
पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कहा कि जो टेंडर प्रक्रिया चल रही है उसमें किसी को भी पट्टा आवंटित न किया जाए। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं तथा मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि नियत की गई है।
