
बिलासपुर(सोनू शर्मा) एक महिला पर चाकू से हमला करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव भारद्वाज की अदालत ने आरोपी को अभियुक्त करार दिया है। अदालत ने पंजाब के पटियाला निवासी सिकंदर उर्फ मुकंद को डेढ़ साल के साधारण कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला न्यायवादी रविंद्र कुमार बरवाल के अनुसार कबाड़ का काम करने वाले रिंकू की पत्नी बबली चार मई 2012 को शहर के रौड़ा सेक्टर में गर्ल्स स्कूल के नजदीक अपने माता-पिता की झोंपड़ी में थी। कबाड़ का ही काम करने वाला पंजाब के पटियाला का सिकंदर उर्फ मुकंद सुबह से ही उस झोंपड़ी के आसपास घूम रहा था। वह उसे काफी अरसे से जानती थी। शाम करीब पांच बजे वह पास ही स्थित अपने मामा की झोंपड़ी में बैठी हुई थी। इसी दौरान सिकंदर भी भीतर आया और उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। आपत्ति जताने पर उसने बैग से चाकू निकाल कर बबली के कंधे, गले व छाती पर वार कर दिया। बबली की चीखें सुनकर उसके मामा-मामी व आसपास के अन्य लोग वहां पहुंचे। उन्होंने बबली को अस्पताल पहुंचाया।
इस बीच सिकंदर वहां से भाग निकला। हालांकि भागने के प्रयास में वह खुद भी चोटिल हो गया। उसका उपचार घुमारवीं अस्पताल में किया गया। बबली की शिकायत पर सदर थाना में मामला दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह अदालत में पेश किए गए। आरोपी सिकंदर ने भी अपने बचाव में छह गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष के गवाहाें, तथ्यों व दलीलों के आधार पर अदालत ने सिकंदर को आईपीसी की धारा 324 के तहत उक्त सजा सुनाई।
