
धर्मशाला। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा सी पालरासु ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2014 के लिए कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 5 मई को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 7 मई को मतदान दिवस होने के कारण 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार, चुनाव प्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से 5 मई को शाम 6 बजे से और 7 मई को सायं 6 बजे तक किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध होगा। लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए अन्य क्षेत्रों से आए पार्टी कार्यकर्ता जो कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, चुनाव प्रचार समाप्त होने पर कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में न रहें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और चुनाव ड्यूटी पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के हथियार ले जाना वर्जित होगा। मतदान केंद्र के 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी पार्टी के उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी अपना बूथ स्थापित न करे। बूथ पर अधिक संख्या में लोगों को इकट्ठा न होने दिया जाएगा।
