
रुद्रपुर । गदरपुर के पूर्व कांग्रेस नगर अध्यक्ष विजय सुखीजा के भाई अजय सुखीजा की हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदेव सिंह ने चार अभियुक्तों को उम्र कैद और 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले में एक महिला को दोषमुक्त करार दिया है।
डीजीसी नंदन सिंह धामी के मुताबिक गदरपुर निवासी विजय सुखीजा के भाई अजय सुखीजा की 13 जनवरी 2010 को हत्या कर शव संपतपुर सड़क पर फेंक दिया गया था। विजय सुखीजा ने रुद्रपुर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। हत्याकांड में मृतक की पत्नी निशा, उसकी मां उमा देवी, मसूर अहमद, मुनव्वर खान और सरफराज निवासीगण मुजफ्फरनगर के नाम सामने आए थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तीन साल तक चले मुकदमे के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदेव सिंह ने हत्याकांड के चार लोगों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद तथा महिला आरोपी उमा देवी को दोषमुक्त करार दिया है।
