सोशल मीडिया का प्रचार भी जुड़ेगा खर्च में

शिमला। राज्य निर्वाचन विभाग ने आगामी चुनावों के दौरान फेसबुक, यू-ट्यूब, ट्विटर और ब्लॉग्स जैसे सोशल मीडिया के उपयोग पर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवार को नामांकन प्रपत्र भरते समय फार्म-26 में हलफनामा दायर करना आवश्यक है। फार्म में उम्मीदवार को अपना ई-मेल पता, फोन नंबर तथा सोशल मीडिया अकाउंट भी उपलब्ध करवाना होगा।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नरिंद्र चौहान ने कहा कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार सक्षम प्राधिकरण से पूर्व प्रमाणपत्र के बिना कोई भी राजनीतिक विज्ञापन किसी भी इंटरनेट आधारित मीडिया वेबसाइट या सोशल मीडिया वेबसाइट पर जारी नहीं कर सकेगा। विभाग ने यह भी कहा है कि उम्मीदवार तथा राजनीतिक दलों को अभियान पर हुए सभी खर्चों को शामिल करना होगा। इसमें सोशल मीडिया में विज्ञापन का खर्च भी शामिल है। उन्हें खर्चे का सही विवरण रखना होगा तथा खर्चे की विवरणिका प्रस्तुत करनी होगी। विज्ञापन के लिए इंटरनेट कंपनी तथा वेबसाइट को दी गई अदायगी को शामिल करना होगा।
अभियान से संबंधित सामग्री का रचनात्मक विकास करने पर हुआ खर्चा तथा राजनीतिक दलों और उम्मीदवार की ओर से सोशल मीडिया लेखों इत्यादि के रख-रखाव को तैनात दल के कर्मियों को दिए गए वेतन पर हुए खर्चे को भी शामिल करना होगा। आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों तथा आयोग के समय-समय पर जारी संबंधित निर्देश उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों की सोशल मीडिया वेबसाइट सहित इंटरनेट पर दी गई सामग्री पर भी लागू होंगे।

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