
रुद्रप्रयाग। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सात अंग्रेजी शराब के दुकानदारों को फूड लाइसेंस नहीं बनाने पर नोटिस भेजा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नोटिस के बाद भी यदि अनुज्ञापियों द्वारा फूड लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया गया, तो कार्रवाई की जाएगी।
चालू वित्तीय वर्ष में नई आबकारी नीति के तहत शराब के कारोबार को भी खाद्य सुरक्षा विभाग के दायरे में लाया गया था। लेकिन दुकान आवंटन के तीन माह बाद भी जिले की सात दुकानों के अनुज्ञापियों द्वारा लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया गया, जिसे गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सातों दुकानों के अनुज्ञापियों को नोटिस भेज दिया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहीत अधिकारी एएस रावत ने बताया कि विभाग स्तर से दुकान स्वामियों को नोटिस दिया गया है। इसके बाद भी यदि अनुज्ञापियों द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है, तो रिमाइंडर भेजा जाएगा। यदि रिमाइंडर के बाद भी अनुज्ञापियों द्वारा फूड लाइसेंस नहीं बनाया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
