
कोलकाता: रमजान के महीने के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के कार्यक्रम में बदलाव की राज्य सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह संविधान का पालन करेंगी। ममता ने यहां राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, च्च्उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत अच्छा आदेश दिया है। मैं सभी धर्मों, सभी संप्रदायों और जातियों का सम्मान करती हूं। मैं संविधान का पालन करंगी।
उच्चतम न्यायालय ने ममता बनर्जी की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पंचायत चुनावों की तारीखों में बदलाव से इनकार किया। शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार 11 जुलाई से पांच चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होने हैं। न्यायमूर्ति ए के पटनायक और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने पिछले हफ्ते चुनावों की तारीखें तय की थीं। पीठ ने तारीखें बदलने की राज्य सरकार और कुछ एनजीओ की याचिका को रद्द कर दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल की कानून मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का आदेश सरकार के लिए ना तो जीत है और ना ही हार है।
भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों को निलंबित कराना चाहता था जिसकी अनुमति शीर्ष अदालत ने नहीं दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री इस आदेश से खुश हैं तो उन्होंने कहा, हम आदेश का पालन करेंगे। भट्टाचार्य ने कहा कि अदालत के आदेश की प्रति प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार अधिसूचना में परिवर्तन की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को भेज देगी।
