
नैनीताल। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उधमसिंह नगर निवासी महिपाल सिंह राठौर और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे राजकीय इंटर कालेज फौजी मठकोटा उधमसिंह नगर में एलटी ग्रेड और प्रोफेसर के पद पर तैनात है। याचिका में कहा कि 20 जून, 2013 को अतिरिक्त निदेशक विद्यालयी शिक्षा ने उनका स्थानांतरण पिथौरागढ़ में कर दिया था। सरकार ने 2013 में ग्रेडिंग के आधार पर स्थानांतरण की नियमावली बनाई। याचिकाकर्ताओं ने इस स्थानांतरण नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा कि सरकार ने सुगम्र औ दुर्गम का निर्धारण सही तरीके से नहीं किया है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
