व्यापारी नेता ने किया कोर्ट में सिरेंडर

रुद्रपुर। देवभूमि व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। जहां व्यापारी नेता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस पर व्यापारी के अधिवक्ता ने जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल कर आरोपी के बीमार बताते हुए चिकित्सालय में भर्ती कराने की गुहार लगाई। इस पर जिला जज ने स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती करने के आदेश देते हुए जमानत अर्जी की सुनवाई करने के लिए बृहस्पतिवार की तिथि नियत की। बीते 17 मई को डीजीएम कार्यालय में देवभूमि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बिजली कर्मियों के साथ अभद्रता व आफिस तोड़फोड़ की थी। बिजली कर्मियों की तहरीर पर देवभूमि व्यापार मंडल अध्यक्ष गुरमीत समेत चार व्यापारी नेताओं को नामजद किया गया था। जो अब तक फरार चल रहे। उच्च न्यायालय ने 21 जून तक सीजेएम कोर्ट में समर्पण करने के निर्देश दिए थे। बुधवार को देवभूमि व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष गुरमीत सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष कुमार मिश्रा की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी पेश की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। बाद में व्यापारी के अधिवक्ता ने जिला जज जयदेव सिंह की अदालत में जमानत अर्जी पेश की साथ ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि वादी का मुवक्किल हाई ब्लेड प्रेशर से ग्रसित और घुटन महसूस कर रहे हैं। इसलिए उसे इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती किया जाए। इस पर जिला जज ने जमानत अर्जी सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार की तिथि नियत कर आरोपी को स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती कराने के आदेश दिए।

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