विदेश भेजने के नाम पर 22 लाख की ठगी

इंदौरा (कांगड़ा)। थाना इंदौरा ने अदालत के आदेश पर पिता-पुत्र के खिलाफ विदेश भेजने का झांसा देकर 22 लाख रुपये ऐंठने के आरोप में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बुधवार को इंदौरा स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज गुप्ता की अदालत ने इंदौरा पुलिस को गंधर्व सिंह व राकेश कुमार निवासी गांव पब्बर शाहपुरकंडी जिला पठानकोट (पंजाब) के खिलाफ भादसं की धारा 406, 417, 418, 420, 120 वी व 34 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए।
याचिका कर्ता चमन सिंह निवासी गांव मकड़ोली छतर ने अदालत में एक याचिका दायर की थी। इसमें उसने आरोपी गंधर्व सिंह और उसके बेटे राकेश कुमार के खिलाफ कबूतरबाजी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि आरोपी पिता-पुत्र ने अजय पुत्र जोगिंद्र सिंह निवासी मकड़ोली, सुशील पुत्र भजन सिंह गांव सलियाना, नीरज पुत्र गगन सिंह गांव रैहन, अजय पुत्र कर्म चंद निवासी रैहन, मोहन पुत्र नरेश सिंह निवासी गांव सुरड़वा, नवदीप सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी रैहन, प्रशांत पुत्र विजय सिंह निवासी रामनगर और अरविंद पुत्र भाग सिंह निवासी गांव लंज से वर्ष 2012 में एक कंपनी के माध्यम से नौकरी के लिए विदेशी भेजने का झांसा देकर 22 लाख रुपये की रकम ली थी। दो-तीन माह बीतने के बाद विदेश जाने के झांसे में आए युवकों को पिता-पुत्र की असलियत का पता लगा तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे लेकिन आरोपी पैसे लौटाने की बात को लेकर टाममटोल करने लगे। इसके चलते इंदौरा की अदालत में चमन सिंह ने याचिका दायर की।
इंदौरा थाने के एसएचओ बलवीर चंद ने बताया कि पुलिस ने आरोपी गंधर्व सिंह और राकेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इस मामले की जांच का जिम्मा सब इंस्पेक्टर मनोहर लाल को सौंपा गया है।

Related posts