
चंबा। तीसा विकास खंड के तहत लेसुई पंचायत के वार्ड नंबर एक बढ़नौता के वार्ड सदस्य बलविंदर पुत्र देवी सिंह को लगातार 14 दिन से अधिक अवधि तक न्यायिक हिरासत में रहने के कारण उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। यह जानकारी जिला पंचायत अधिकारी रमेश कपूर ने दी। उन्होंने बताया कि खंड विकास अधिकारी तीसा के माध्यम से प्राप्त थाना प्रभारी पुलिस स्टेशन तीसा की रिपोर्ट के अनुसार बलविंदर सिंह के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 43-13 इस साल (2013) 24 मई को दर्ज की गई थी। इसमें उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज किया गया और 25 मई को उन्हें हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने 26 मई को बलविंद को अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने बलविंद्र को 26 मई से 28 मई तक पुलिस हिरासत तथा 28 मई से 21 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जिला पंचायत अधिकारी ने बताया कि इसके दृष्टिगत बलविंद्र को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष लिखित रूप से रखने के आदेश दिए गए थे, लेकिन उनका उत्तर तथ्यों के विपरीत पाया गया। रमेश कपूर ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि बलविंदर 14 दिन से अधिक अवधि तक न्यायिक हिरासत में रहे हैं। इसलिए उन्हें इस पद से निष्काशित करना तय होता है। साथ ही उन्हें पंचायत सदस्य पद से निलंबित कर दिया है।
