
ठियोग(शिमला)। अतिरिक्त मुख्य दंडा अधिकारी सचिन रघु की अदालत ने मारपीट के आरोपी सिद्ध होने पर छह लोगों को तीन-तीन माह की कैद की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी नवीन चंद्र गौतम ने बताया कि वर्ष 2010 के माह में ठियोग के साथ लगते मत्याना के रौणी चदारा गांव के विजेंद्र,अमरजीत,लीला देवी,हीरा देवी,मिना देवी,रविद्रं और शकुतंला सभी ने मिलकर उसी गांव के हितेंद्र और राजेंद्र पर हमला किया था। देर रात घर को घुस कर छह आरोपियों ने दोनों भाईयों के साथ मारपीट की थी। इस मौके पर विजेंद्र ने राजेंद्र के सिर पर डंडे से वार किया था । जिसमें कि राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था । जबकि उसके साथ आए सभी लोगो ने घर के सभी सदस्यों पर हमला किया था। जिसमें कि 65 वर्षिय सुंपा देवी, राजेंद्र और हितेंद्र की मां पार्वती देवी उनकी बहन शामिल थे। अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी सचिन रघु की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए धारा 143 के तहत एक माह की सजा 250 रूपये जुर्माना,148 के तहत तीन माह की सजा पांच सौ रूपया जुर्माना,451 के तहत तीन माह की सजा पांच सौ रूपया जूर्माना,504 आईपीसी के तहत एक माह की सजा 250 रूपया जूर्माना एवं 323 के तहत पांच सौ रूपये जूर्माने की सजा सुनाई है । जुर्माना न भरने की सुरत में दस दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा ।
