मारपीट करने वाले को चार साल की कैद

अल्मोड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मो. सुल्तान ने मारपीट के मामले में क्वैराला गांव के तोक दमतोला निवासी एक व्यक्ति को चार वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटनाक्रम के मुताबिक अजय कुमार पंत ने 19 मार्च 2011 को रानीखेत थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा था कि उसके भाई नीरज पंत के साथ क्वैराला गांव के तोक दमतोला निवासी आनंद सिंह, उसके पुत्र राजू अधिकारी और भाई केशर सिंह ने दराती, डंडे से मारपीट और गालीगलौज की। जिससे नीरज को गंभीर चोट पहुंची। बाद में यह मामला पटवारी खौड़ी के यहां स्थानांतरित हुआ। क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक ने धारा 326, 504 में तीनों के खिलाफ सीजेएम के न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी पुष्कर सिंह टोलिया और सहायक अभियोजन अधिकारी भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में आठ गवाह परीक्षित कराए। राजस्व उप निरीक्षक मनीष कुमार ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने केशर सिंह और राजू अधिकारी को दोषमुक्त करार दिया। आनंद सिंह पर धारा 504 और धारा 326 में दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने आरोपी आनंद सिंह को धारा 326 में चार वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि में से घायल नीरज पंत 10 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

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