महिला चरस तस्कर को दस साल की जेल

चंपावत। जिला एवं सत्र न्यायालय ने महिला चरस तस्कर को 10 साल और अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
नेपाल के दांग जिले के गरुबा गांव की महिला धन कुमारी पत्नी राजकुमार 13 जनवरी 2013 को बनबसा सीमा के पास से 2 किलो और 670 ग्राम चरस की तस्करी करते पकड़ी गई। महिला ने यह चरस कमर में छिपाई थी। लोहाघाट थाने में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। अदालत में मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कई दलीलें दी। लेकिन अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता सुनील कुमार खर्कवाल के धारदार तर्क, गवाहों और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की चरस तस्करी में लिप्तता पाई गई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस दुग्ताल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी महिला को दोषी पाया। न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश भी दिए गए। लोहाघाट न्यायिक बंदीगृह में बंद आरोपी को रविवार को अल्मोड़ा की जेल भेजा जाएगा। इस महिला तस्कर के साथ साढे़ तीन साल की बच्ची भी है।

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