
हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार और धन शोधन (मनी लाउंड्रिंग) के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को राहत प्रदान कर दी। अदालत ने याचिकाकर्ता कॉमन काज को इस मामले से अलग करते हुए सहायता के लिए न्याय मित्र की नियुक्ति कर दी।
अदालत ने उन्हें यह तय करने का निर्देश दिया है कि यह याचिका जनहित में है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ ने मुख्यमंत्री वीरभद्र की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के तर्क सुनने के बाद यह निर्देश दिया।
