
धर्मशाला। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र तथा फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के बिना स्कूलों को मान्यता प्रदान नहीं करेगा। स्कूलों को एफिलेशन प्राप्त करने के लिए लोनिवि से भवन सुरक्षा का प्रमाण पत्र तथा चीफ फायर आफिसर शिमला से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। इन दो प्रमाणों के बिना शिक्षा बोर्ड स्कूलों को मान्यता प्रदान नहीं करेगा।
स्कूलों को फ्रेश, अपग्रेडेशन, रिन्यूअल एफिलेशन के लिए यह प्रमाणपत्र जमा करवाना अनिवार्य रहेंगे। यह एफिलेशन 2014-15 शिक्षा सत्र के लिए की जाएगी। वहीं पूर्व में एफिलेशन प्राप्त स्कूलों को भी यह औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। सुरक्षा सर्टिफिकेट न होने पर संबंधित शिक्षण संस्थान की एफिलेशन रद की जा सकती है। संबद्धता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूलों के आवेदन समस्त दस्तावेजों सहित 31 अक्तूबर तक बोर्ड कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। संस्थानों को संबद्धता आवेदन डाक के माध्यम के साथ-साथ आनलाइन भरकर भेजना भी आवश्यक है। इसकी अंतिम तिथि 20 अक्तूबर 2013 निर्धारित है। संबद्धता रेगुलेशन आवेदन बोर्ड के समस्त पुस्तक विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध हैं, जहां से आवेदक फार्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा संस्थानों को संबद्धता शुल्क ऑनलाइन ही जमा करवाना होगा। शिक्षा बोर्ड ने इससे संबंधित समस्त जानकारी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई हुई है।
वहीं शिक्षा बोर्ड की सचिव राखिल काहलों ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों के आवेदन 31 अक्तूबर तक बोर्ड कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। निर्धारित समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
