बूथ पर वोट डाल सकेंगे ड्यूटी में तैनात कर्मी

शिमला(वीरेन्द्र खागटा) हिमाचल में चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने से निजात मिलेगी। आयोग की ओर से चुनाव ड्यूटी पर लगे हर कर्मचारी को इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। इसके आधार पर कर्मचारी अपने संसदीय क्षेत्र के किसी भी बूथ पर ड्यूटी देते समय कहीं भी वोटिंग कर सकेंगे। संसदीय क्षेत्र से बाहर ड्यूटी होने पर ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग करनी पड़ेगी। संसदीय क्षेत्र में मतदान चुनाव ड्यूटी में कर्मचारी उसी दिन कर सकेंगे। हिमाचल में चुनाव ड्यूटी पर 42 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की जाती है। इनके अलावा तीस हजार से अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए जाते हैं। इन कर्मचारियों को नए निर्देशों के तहत काफी राहत मिलेगी।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इसके नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें तर्क दिया है कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद पोस्टल बैलेट को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की कसरत से छुटकारा मिलेगा। मतदान के बाद कर्मचारियों को बैलेट पेपर देने की शिकायतों की प्रथा खत्म होगी। रिटर्निंग अधिकारी को भी इनके लिए मतदान की अलग से व्यवस्था नहीं करनी होगी। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट को दिखा कर कर्मचारी संसदीय क्षेत्र के किसी भी बूथ पर वोट डाल सकेंगे। यदि कर्मचारी साथ लगते संसदीय क्षेत्र के बूथ पर ड्यूटी दे रहा है तो भी कुछ समय के लिए अपने संसदीय क्षेत्र के बूथ पर जाकर वोट डाल सकेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने 52/2014-एसडीआर के तहत यह निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इससे पहले चुनावी ड्यूटी पर लगे हर कर्मचारी को पोस्टल बैलेट से ही अपने वोट डालने पड़ते थे। इस प्रक्रिया को कर्मचारियों को राहत मिलेगी और चुनाव आयोग को भी पोस्टल बैलेट मतगणना केंद्र तक पहुंचाने से लेकर इनकी गणना की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र चौहान ने कहा कि केंद्रीय चुनाव के निर्देशों का इंतजार है। इसके बाद इसे लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जानी है।

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