
मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 92,000 रुपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के बदले 6000 रुपये हर्जाना और 4000 रुपये शिकायत व्यय भी अदा करने को कहा है।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जेएन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जोगिंद्रनगर तहसील के होटल उहल के नजदीक स्थित मैसर्ज स्पीड आटो मोबाइल के मालिक संजय शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में यह मुआवजा राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता समीर कश्यप के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने अधिकृत मारुति सर्विस स्टेशन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान दो सितंबर 2009 को भारी बारिश के कारण मलबा आने से सर्विस स्टेशन का भवन और सारा स्टॉक बर्बाद हो गया। उपभोक्ता ने घटना के बारे में पुलिस और कंपनी को बताया। इस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती की थी। सर्वेयर ने मौका स्थल पर आकर नुकसान का आकलन किया था। लेकिन कंपनी के मुआवजा तय नहीं करने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी के सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि अगर उपभोक्ता की ओर से दिए दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो उनके पक्ष में 92,000 रुपयेे की मुआवजा राशि दी जा सकती है। लेकिन सर्वेयर की रिपोर्ट में इस बारे में नहीं बताया गया है कि उपभोक्ता द्वारा मुहैया करवाए गए दस्तावेज क्यों दुरुस्त नहीं हैं। असलियत में नुकसान के आधार पर मुआवजा अदा न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए फोरम ने कंपनी को यह राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए।
