
मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 31,002 रुपये की राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले 6000 रुपये हर्जाना और 3000 रुपये शिकायत व्यय अदा करने का आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जेएन यादव और सदस्य रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के भांबला निवासी अमर सिंह धीमान पुत्र एमआर धीमान की शिकायत को उचित मानते हुए कंपनी के मुंबई कार्यालय और स्थानीय इकाई के शाखा प्रबंधक को संयुक्त रूप से उक्त राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित लौटाने का फैसला सुनाया।
अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 31,002 रुपये का प्रीमियम अदा करके कंपनी से जीवन बीमा की पॉलिसी खरीदी थी। उपभोक्ता को चार साल बाद पालिसी का प्रीमियम जमा करवाना था और 13 साल के बाद पॉलिसी ने मेच्योर होनी थी।
उपभोक्ता को कहा गया था कि उन्हें पॉलिसी बांड 15 दिन में दे दिया जाएगा। ऐसा न करने पर उपभोक्ता फ्री लुक समय में पॉलिसी खारिज करके अपनी राशि वापिस ले सकता था। उपभोक्ता को करीब एक साल बाद पॉलिसी का बांड मुहैया करवाया गया, लेकिन जब उपभोक्ता ने बांड को देखा तो इसके अनुसार उपभोक्ता को 13 साल तक नियमित प्रीमियम अदा करना था। ऐसे में उपभोक्ता ने फ्री लुक समय में कंपनी को लिखित रूप से विरोध किया था। जिस पर मंडी शाखा ने उनसे बांड लेकर इसे कंपनी के मुंबई कार्यालय भेज कर जल्द ही प्रीमियम लौटाने की बात कही थी, लेकिन राशि न लौटाने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। कंपनी की ओर से कार्रवाई में भाग न लेने पर फोरम ने एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई।
