बीमा कंपनी को ब्याज सहित मुआवजा देने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता की दुकान से चोरी हुए सामान का 1,89,125 रुपए मुआवजा ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 1500 रुपए हर्जाना और 1500 रुपए शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने भोजपुर निवासी मैसर्ज सोनी इलैक्ट्रोनिक्स के सूरज सोनी की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज दर सहित देने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता महेश चंद्र शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों का व्यापार करते हैं। उपभोक्ता ने अपनी दुकान की सुरक्षा के लिए उक्त बीमा कंपनी से शाप कीपर इंश्योरेंस पालिसी ली थी। बीमा अवधि में ही दुकान में चोरी हो गई। उपभोक्ता सुबह जब दुकान में पहुंचे तो उन्होंने कैश बाक्स को टुटा हुआ देखा जबकि दुकान से मोेबाइल और डिजीटल कैमरा भी चोरी हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज किया था लेकिन वारदात के आरोपियों का पता न लग पाने पर प्राथमिकी खारिज कर दी गई थी। बीमा कंपनी ने इस आधार पर उपभोक्ता का मुआवजा खारिज कर दिया था, क्योंकि दुकान का ताला नहीं तोड़ा गया था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि दुकान में बिना ताकत का इस्तेमाल किए नकली चाबी बनाकर भी प्रवेश किया जा सकता है। पुलिस भी इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि चोरी की वारदात हुई है। तहकीकात के दौरान पुलिस को चोरी हुए 30 मोबाइल फोन के आईएमईआई नंबर के बारे में भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। बीमा कंपनी ने चोरी हुए 30 फोनों के बारे में कोई तहकीकात नहीं की। फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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