बिल बकाया होने पर रद्द हो सकता है नामांकन

बिल बकाया होने पर रद्द हो सकता है नामांकन

नई दिल्ली : बिजली और पानी के बकाया बिल से चुनाव लडऩे जा रहे उम्मीदवारों का नामांकन पत्र रद्द हो सकता है। नामांकन पत्र में उम्मीदवारों को यह बताना होगा कि उन पर बिजली-पानी का कितना बिल बकाया है।

बिजली व पानी का बिल बकाया होने पर अगर कोई उम्मीदवार इसकी जानकारी नामांकन पत्र में दर्ज नहीं करता है तो उसका पत्र रद्द किया जा सकता है और वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

नामांकन पत्र में मौजूद बिजली-पानी से जुड़े कॉलम को सिर्फ वहीं उम्मीदवार खाली छोड़ सकते हैं जिनके उपर बिजली और पानी का कोई भी बिल बकाया न हो। खास तौर से उन प्रत्याशियों को जिन पर बिल बकाया है।

दरअसल अरविंद केजरीवाल, पटपडग़ंज से उम्मीदवार मनीष सिसौदिया सहित कुछ और उम्मीदवारों ने फोन करके यह पूछा कि अगर किसी उम्मीदवार का पानी-बिजली बिल बकाया है तो क्या उसका नामांकन रद्द किया जा सकता है।

हां अगर किसी उम्मीदवार पर बिल बकाया है और वह इसकी जानकारी नामांकन पत्र में मौजूद बिजली-पानी के कॉलम में दर्ज नहीं करता है तो उस उम्मीदवार का नामांकन जरूर रद्द किया जा सकता है। बिजली-पानी के बकाया बिल को लेकर अब उम्मीदवार बेहद सतर्क हो गए हैं।

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