
मंडी। मेले के दौरान खाद्य कारोबार से जुड़े व्यापारियाें को स्वास्थ्य विभाग के पास ऑफ लाईन पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। बगैर पंजीकरण के कोई भी कारोबारी मेले में उपभोक्ताआें को खाद्य सामग्री नहीं परोस सकेंगे। मेले में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को लेकर खाद्य कारोबारियों पर विभाग की पैनी नजर रहेगी। अवहेलना करने वालों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे कारोबारियाें के खिलाफ विभाग नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएगा।
अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में प्रदेश और बाहरी राज्याें से भारी संख्या में खाद्य कारोबारी अपनी दुकानें और स्टाल लगाते हैं। लेकिन इस बार खाद्य सामग्री उपभोक्ता को परोसने से पहले खाद्य कारोबारियों को स्वास्थ्य विभाग के पास पंजीकरण करवाना होगा। मेले के दौरान खाद्य कारोबारियाें को सफाई व्यवस्था का भी खास ख्याल रखना होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस बनाने और पंजीकरण की प्रक्रिया अभी चल रही है। हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने इस प्रक्रिया को छह माह के लिए बढ़ाया है। खाद्य कारोबार से जुड़े कई कारोबारी अपना लाइसेंस बना चुके हैं लेकिन कई अभी तक इस प्रक्रिया से नहीं जुड़े हैं। मेले के दौरान सभी व्यापारियाें के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। व्यापारियाें का पंजीकरण ऑफ-लाईन होगा। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में आने वाले खाद्य कारोबारी क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में अपना पंजीकरण करवाएंगे।
ऑफ लाइन पंजीकरण जरूरी
मेलाें के दौरान खाद्य कारोबारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विभाग के पास बिना पंजीकरण करवाए कोई भी कारोबारी खाद्य सामग्री नहीं परोस सकेगा। व्यापारियों के ऑफ-लाइन पंजीकरण किए जाएंगे।
हंसराज शर्मा, निदेशक हेल्थ सेफ्टी एंड रगुलेशन
