बाजार में खील-खिलौने बेचे तो होगा मुकदमा

हल्द्वानी। इस दीपावली रामलीला मैदान, सरगम सिनेमा और एमबी इंटर कालेज ग्राउंड में खील-खिलौने की दुकानें लगाई जाएगी। नगर निगम ने मंगलवार को व्यापारिक संगठनों को नोटिस जारी कर दिए हैं। नगर निगम ने कहा कि बाजारों में दुकानों के आगे खील-खिलौने की ठेलियां लगाने वाले व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज कर सामान जब्त किए जाएंगे।
दीपावली पर बाजारों में जबर्दस्त भीड़ रहती है, जिससे बाजारों में अव्यवस्था होती है, नतीजतन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और जेब तराशी की वारदातें भी होती हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम ने इस बार यह व्यवस्था की है। सिटी मजिस्ट्रेट आरडी पालीवाल ने बताया कि इस दीपावली पर खील-खिलौनों की दुकानें रामलीला मैदान, सरगम सिनेमा के आगे ग्राउंड और एमबी इंटर कालेज के फील्ड में लगेंगी। इससे बाहर खील खिलौने की बिक्री प्रतिबंधित होगी। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को इस संबंध में मंगलवार को नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया कि बाजारों में दुकानों के आगे खील-खिलौने के फड़ एवं ठेलियां लगाने वाले व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सामान को जब्त कर लिया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए नगर निगम, पुलिस की टीम दीपावली से दो दिन पहले से ही बाजारों में गश्त करेगी।

रामलीला मैदान में लगेंगी पटाखों की दुकानें
पटाखों की बिक्री भी बाजारों में प्रतिबंधित होगी। हर साल की तरह इस बार भी पटाखों की बिक्री रामलीला मैदान में होगी। पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा।

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