फसल बीमा प्रीमियम पर 50 फीसदी अनुदान

बिलासपुर। जनपद बिलासपुर में मक्की और धान की बीजाई करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। कृषि विभाग की ओर से इन किसानों की फसल का बीमा किया जाएगा। इससे करीब 300 हेक्टेयर भूमि पर धान फसल की पैदावार कर रहे किसानों के साथ मक्की की बीजाई कर चुके किसान भी लाभांवित होंगे। किसानों को 50 फीसदी का अनुदान दिया जाएगा। बीमा प्रीमियम की 50 फीसदी राशि सरकार तथा 50 फीसदी राशि किसान द्वारा दी जाएगी।
किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाने के समय निर्धारित किया गया है। किसान निर्धारित तारीख तक अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। कृषि विभाग की ओर से गैर ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके अलावा ऋणी किसान 30 सितंबर तक फसल का बीमा करवा सकते हैं। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग की ओर से मक्की, धान की फसल का बीमा 15 रुपए प्रति बीघा के हिसाब के किया जाएगा। इसमें साढ़े सात रुपए की राशि किसान तथा साढ़े सात रुपए की राशि सरकार अदा करेगी। यदि इन फसलों को कोई नुकसान पहुंचता है तो संबंधित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इच्छुक किसान संबंधित बैंकों में अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं ताकि नुकसान होने पर मुआवजे के हकदार बन सकें। फसल का नुकसान होने पर केवल बीमा धारक ही मुआवजे का हकदार माना जाएगा।
कृषि विभाग के उप निदेशक जीसी लखनपाल ने कहा कि किसान मक्की, धान की फसल का बीमा संबंधित बैंकों में करवा सकते हैं। ऋणी किसान 30 सितंबर तथा, गैर ऋणी किसान 31 जुलाई तक बीमा करवा सकते हैं।

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