
शिमला। हिमाचल में प्लास्टिक पैक्ड फूड 14 फरवरी के बाद बिकेगा या नहीं, इस पर सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल ने प्रदेश उच्च न्यायालय के प्लास्टिक पैक्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए 14 फरवरी तक इन उत्पादों को बेचने के लिए समय दिया था। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर हिमाचल के हजारों कारोबारियों की नजरें टिकी हैं। इससे पहले प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक पैक्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी की थी। इस फैसले को व्यापार मंडल ने पहले राज्य उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने सरकार की अधिसूचना पर पहले रोक लगाई और बाद में सभी पक्षों को सुनने के बाद इसे लागू करने के आदेश जारी किए। इसके तहत हिमाचल में 26 जनवरी के बाद इन उत्पादों की बिक्री पर रोक लगनी थी। इसी दौरान हिमाचल व्यापार मंडल संघ और हरोली के उत्पादकों ने सर्वोच्च न्यायालय में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। इस मामले पर सोमवार को सुनवाई की जानी है। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष सोमेश कुमार ने बताया कि सुप्रीमकोर्ट से कारोबारियों को काफी उम्मीदें हैं।
