

सत्र न्यायाधीश ने सुनाई उम्रकैद की सजा
आरोपी सुमित शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 11/19 राधा नगर का है। प्रेम प्रसंग में विफल होने पर आठ मई 2012 को पांगी के गांव महालियत में पशु चरा रही युवती पर गोलियां दाग दी थीं।
दोषी सुमित आयु 27 साल बद्दी स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत था।
प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने वाले को उम्रकैद

मोबाइल पर करता था बात
वर्ष 2011 और जनवरी 2012 में भी पांगी आया था। इस दौरान उसने युवती को कुछ पैसे व कपड़े भी खरीद कर दिए थे। वह युवती से शादी करना चाहता था।
वह आठ मई 2012 को भी युवती से मिलने उसके गांव आया था। यहां उसने शादी का प्रस्ताव रखा।
प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने वाले को उम्रकैद

शादी से मना किया तो दागी गोलियां
युवती को तुरंत स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किलाड़ ले जाया गया। वहां से उसे किश्तवाड़ अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहां ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी।
पुलिस ने घटना का पता चलते ही आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 व आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत केस दर्ज कर युवक को काबू कर चंद्रभागा में फेंकी गई रिवाल्वर भी बरामद कर ली थी।
