पुलिस से मारपीट के दोषी पिता-पुत्र को कैद

बैजनाथ (कांगड़ा)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनीषा गोयल की अदालत ने पंतेहड गांव के पिता-पुत्र को पुलिस के साथ मारपीट मामले में दोषी ठहराते हुए तीन माह की सजा और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी अनिल शर्मा ने बताया कि 2011 में पंतेहड गांव के रमेश कुमार और उसके बेटे रजनीश पर शराब के नशे में धुत होकर पुलिस के साथ मारपीट करने, गाली गलौज करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर धारा 353, 506, 504,186 व 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषियों को धारा 353 के तहत तीन माह की कैद और पांच सौ रुपये जुर्माना, धारा 186 के तहत एक माह की सजा और 200 रुपये जुर्माना, धारा 504 के तहत तीन माह की सजा और पांच सौ रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

छात्रा से छेड़छाड़ मामले में दोषी को दो वर्ष कैद
एक्सरे करवाने आए थी आयुर्वेदिक कॉलेज की छात्रा
अमर उजाला ब्यूरो
बैजनाथ (कांगड़ा)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनीषा गोयल की अदालत ने पिछले दिनों आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला की छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में जोगिंद्रनगर के ढेलू गांव के संतोष कुमार को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार को लिया गया है। सहायक जिला न्यायवादी अनिल शर्मा ने बताया कि सात वर्ष पूर्व आयुर्वेदिक कालेज पपरोला के समीप स्थित स्टोर में कार्य करने वाले संतोष कुमार पर एक्सरे करवाने आई आयुर्वेदिक कॉलेज की छात्रा से छेड़छाड़ करने पर धारा 354 के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसी मामले में संतोष कुमार को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है।

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