पुरानी योजना के तहत पेंशन देने का मामला हाईकोर्ट में

पिथौरागढ़। वर्ष 2005 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका में 2 दिसंबर को सुनवाई होगी।
शिक्षक त्रिलोतन जोशी, हिमांशु तिवारी, कैलाश चंद्र जोशी, जितेंद्र सिंह वल्दिया, ललित बसेड़ा और अन्य ने उक्त प्रकरण पर सितंबर माह में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ललित सामंत ने नैनीताल से फोन पर बताया कि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बीके बिष्ट की एकल खंडपीठ में चल रही है। 5 अक्तूबर को न्यायालय ने सरकार को चार हफ्ते में प्रति शपथपत्र दाखिल करने के आदेश देते हुए मामले की सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है।

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