
सोलन। सालाना वैट (वेल्यू एडिड टैक्स) रिर्टन न भरने वाले कारोबारियों को अब खासा नुकसान झेलने के लिए तैयार होना होगा। अब पांच हजार जुर्माने की रकम के साथ ही सालाना वैट रिटर्न भरी जा सकती है। अन्यथा नोटिस के बाद विभाग जुर्माने की कार्रवाई शुरू करेगा।
जिला सोलन और बीबीएन के कारोबारियों को आबकारी एवं कराधान विभाग ने यह सूचना जारी की है। जिला में बीस हजार से अधिक आबकारी एवं कराधान विभाग के डीलर हैं। मासिक और तिमाही वैट के अलावा सालाना रिटर्न भी अनिवार्य है। अंतिम तिथि बीत जाने के बाद हर डीलर से पांच हजार रुपये जुर्माने के तौर के वसूलने जाने के बाद ही रिटर्न ली जाएगी।
2000 ने नहीं भरी रिटर्न!
विभाग के अनुमान के मुताबिक 2000 के करीब डीलर्स ने सालाना रिटर्न नहीं भरी है। प्रारंभिक चरण के एकत्रित आंकड़ों से इस बात का खुलासा हुआ है। हालांकि आंकड़ा इससे अधिक भी हो सकता है। लिहाजा विभाग नोटिस भेजने की प्रक्रिया में जुट गया है।
05 करोड़ वालों के लिए 13वीं रिटर्न
पांच करोड़ से अधिक की टर्नओवर वालों को मासिक वैट रिटर्न की अदायगी अनिवार्य है। इस श्रेणी में आने वाले कारोबारियों को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद अंतिम 13वीं व्यापारिक लेखे जोखे की रिटर्न देनी होती है। जिससे की विभाग मासिक रिटर्न को मिला सके।
तिमाही वालों के लिए 05वीं रिटर्न
पांच करोड़ से कम का कारोबार करने वालों की सालाना रिटर्न पांचवीं होती है। इस श्रेणी के कारोबारियों को हर तिमाही रिटर्न देनी पड़ती है। यदि यह रिटर्न नहीं जमा कराई है तो आबकारी एवं कराधान विभाग को फिक्स पांच हजार रुपये जुर्माना करने का प्रावधान है।
30 नवंबर थी आखिरी तिथि
वित्तीय वर्ष 2011-12 की सालाना रिटर्न भरने के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर थी। जो पूरी हो चुकी है। कारोबारी इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तिथि बढ़ाने के लिए कोई निर्देश नहीं पहुंचे हैं।
