पांच को कठोर कारावास और जुर्माना

बिलासपुर। जानलेवा हमले के एक मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश घुमारवीं योगेश जसवाल की अदालत ने विभिन्न धाराआें के तहत कठोर कारावास और कुल सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इनमें रोहिण के अमरसिंहपुरा निवासी बृजलाल, इंदिरा देवी, फूलां देवी, कांता देवी व देवराज शामिल हैं। बुधवार को बिलासपुर कैंप के दौरान सुनाए गए फैसले में बृजलाल को आर्म्स एक्ट के तहत कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माने किया है।
लोक अभियोजक हरीश नेगी ने बताया कि 25 दिसंबर, 2011 को अमरसिंहपुरा निवासी बृजलाल का छोटा भाई श्रीराम अपने घर वापस लौट रहा था। उसने अपने हिस्से के खैर के दो पेड़ कटे हुए देखे। 26 दिसंबर की सुबह करीब आठ बजे उसने ठेकेदार के मजदूरों को खैर के पेड़ न काटने के लिए कहा। इसी बीच बृजलाल, इंदिरा, फूलां देवी, कांता व देवराज मौके पर पहुंचे। उन्होंने श्रीराम पर लात-घूंसों, कुल्हाड़ी व दराट से हमला कर दिया। इससे वह घायल हो गया। बृजलाल के पास बंदूक भी थी। उसने श्रीराम पर गोली चला दी, जो उसके जबड़े में लगी। इससे उसके जबड़े से खून बहने लगा।
हरीश नेगी ने बताया कि घुमारवीं थाना में आईपीसी की धारा 147, 148 व 307 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया था। छानबीन के बाद पुलिस ने चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाह अदालत में पेश किए गए। बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश घुमारवीं योगेश जसवाल की अदालत ने बिलासपुर कैंप के दौरान सभी आरोपियों को धारा 307 के तहत पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने तथा धारा 148 के तहत छह-छह माह के साधारण कारावास व दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बृजलाल को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दो वर्ष के साधारण कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई।

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