
इंदौरा (कांगड़ा)। स्थानीय अदालत ने गालीगलौज और मारपीट के मामले में दोषी करार दिए गए पति-पत्नी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी विजय रिहालिया ने बताया कि प्रोमिला देवी पत्नी शेर सिंह निवासी डमटाल ने वासुदेव और उसकी धर्मपत्नी कृष्णा देवी के खिलाफ 8 अक्तूबर, 2007 को इंदौरा पुलिस थाने में गालीगलौज करने और दराट से चोट पहुंचाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता के बयान पर इंदौरा पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 12 दिसंबर, 2007 को इंदौरा की अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। 9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी पंकज गुप्ता की अदालत ने आरोपी वासुदेव और उसकी धर्मपत्नी कृष्णा देवी को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
