पंचायत प्रधान काटेंगे धूम्रपान के चालान

सोलन। उपायुक्त मीरा मोहंती ने कहा कि पंचायत प्रधान भी धूम्रपान करने वालों के चालान करने के लिए सक्षम हैं। जिला में कोटपा अधिनियम का सख्ती से पालन किया जा रहा है। वे कोटपा अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं।
उपायुक्त ने कहा कि जिला में विगत वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले 4067 लोगों के चालान किए गए, जिससे 4.54 लाख की राशि एकत्र हुई। अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन कर्ताओं के चालान करने के लिए पुलिस, राजस्व तथा अन्य विभागों के बहुत से अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है। 18 साल से कम आयु के बच्चों का न तो तंबाकू युक्त पदार्थ बेचे जा सकते हैं और न ही इन बच्चों को इसकी बिक्री के कार्य में लगाया जा सकता है। उन्होंने स्कूलों से एक सौ गज के दायरे में तंबाकू पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी शशिपाल सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र तेगटा मौजूद रहे।

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