
चंडीगढ़

धार्मिक स्थलों के लिए जारी नियम
सभी धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे
धार्मिक स्थलों में एक समय में 20 लोगों से ज्यादा के एकत्र होने पर मनाही
वहां प्रसाद और लंगर आदि परोसे जाने पर रोक
होटल, रेस्टोरेंट के लिए नियम
होटल में ठहरने वालों को रूम में ही मिलेगा खाना
होटल-रेस्टोरेंट में बैठकर खाने-पीने पर रोक लागू
होटल से सुबह 5 से रात 9 बजे की बीच बाहर निकल सकेंगे यात्री
होटलों में ठहरे लोगों का ट्रेन-हवाई टिकट ही होगा पास
शापिंग मॉल्स के ट्रायल रूम पर रोक, धार्मिक स्थलों पर प्रसाद-लंगर नहीं
पंजाब सरकार ने सोमवार से लॉकडाउन में छूट के नए दिशा निर्देश जारी किए
पंजाब सरकार की ओर से लॉकडाउन 5.0 के पहले चरण के दौरान दी जाने वाली विभिन्न रियायतों की घोषणा कर दी गई। इसके तहत राज्य में आज से शापिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा शनिवार को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शापिंग मॉल में कपड़ों के ट्रायल रूम के इस्तेमाल की पाबंदी रहेगी और धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं को प्रसाद नहीं मिल सकेगा।
वैसे, राज्य सरकार इन रियायतों की 15 जून को समीक्षा करेगी, जिसके बाद नियमों में कुछ ओर ढील दी जा सकती है। धार्मिक स्थलों समेत सभी सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं निजी और सार्वजनिक वाहनों को सुबह पांच से रात नौ बजे तक चलाने की अनुमित भी राज्य सरकार ने दे दी है।
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शापिंग मॉल्स के लिए यह होंगे नियम
शापिंग मॉल्स में टोकन से प्रवेश मिलेगा, ग्राहकों में 2 गज का फासला जरूरी
प्रवेश करने वालों के मोबाइल में कोवा एप जरूरी (प्रवेश करने वाला परिवार है तो किसी एक के मोबाइल में कोवा एप जरूरी)
कुल क्षमता से 50 फीसदी ग्राहकों को ही मिलेगा प्रवेश
खरीदार निर्धारित समय तक ही रुक सकेंगे मॉल में
शापिंग मॉल्स की प्रत्येक दुकान में ग्राहकों की संख्या तय होगी
मॉल्स में बने होटल-रेस्टोरेंट में बैठकर खाने-पीने पर रोक, टेक-अवे की सुविधा
मॉल्स में लिफ्ट केवल विकलांगों और मेडिकल इमरजेंसी के लिए चलेंगी, एक्सलेटर चलेंगे
मॉल्स में कपड़े की दुकानों में ट्रायल रूम के इस्तेमाल की अनुमति नहीं
निजी और सार्वजनिक वाहन सुबह 5 से रात 9 बजे तक चलेंगे
पंजाब सरकार ने सभी निजी और सार्वजनिक सेवा वाहनों को, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक चलाने की अनुमति दे दी है। परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने बताया कि इससे पहले सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों को 30 जून तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक चलाने पर रोक थी।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सेवा वाहनों को चलाने की इजाजत इस शर्त पर दी गई है कि यात्रा के दौरान बसों में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक बसों को न भरा जाए, ताकि उपयुक्त सामाजिक दूरी बनी रहे।
बीच रास्ते उतरने वाली सवारियां न बैठाएं
मंत्री ने कहा कि स्टेट कैरिज परमिट रखने वाले सभी सार्वजनिक सेवा वाहन चलाने वाले को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्री केवल यात्रा शुरू होने वाली जगह से चढ़ने और सफर के खत्म होने वाली जगह से पहले न उतरें। वाहन में सवार होने से पहले हर यात्री के शरीर के तापमान की जांच की जाए।
सरकारी कर्मचारियों को चंडीगढ़ लाने वाली बसों में 50 फीसदी सवारियां
रजिया सुल्ताना ने कहा कि स्टेट कैरिज परमिट रखने वाली बसें ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त शर्तों के अधीन चल सकती हैं लेकिन स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बसें, जो आसपास के इलाकों से चंडीगढ़ आने वाले सरकारी कर्मचारियों को लाने और ले जाने के लिए हैं, में लोगों को बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत से ज्यादा न भरने की शर्त लगाई गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा।
