
मंडी। जिला दंडाधिकारी मंडी देवेश कुमार ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी अधिनियम 1977 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की नई दरें निर्धारित की हैं। ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। नई दरों के अनुसार मीट बकरा एवं मेंढा 250 रुपए प्रति किलो, मीट सूअर 120 रुपए, चिकन ब्रायलर 150 रुपए, मछली बिना फ्राई 100 रुपए, मछली फ्राई 150 रुपए, चिकन जिंदा 100 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया है। इसके अलावा ढाबे में परोसे जाने वाले खाने में प्रति चपाती तंदूरी 4 रुपए, चपाती तवा साढ़े तीन रुपए, परांठा 13 रुपए, पूरा खाना चावल, चपाती, दाल सब्जी के साथ 40 रुपए, चावल फुल प्लेट 15 रुपए, दाल फ्राई 22 रुपये, मीट करी 60 रुपए, चिकन करी 50 रुपए, स्पेशल सब्जी 30 रुपए, मटर/पालक पनीर 40 रुपए, दो पूरी सब्जी सहित 20 रुपए, रायता 12 रुपए, चाय 6 रुपए प्रति कप/ग्लास, समोसा 6 रुपए निर्धारित किए हैं। स्थानीय दूध 25 रुपए प्रति किलो तथा अन्य सभी प्रकार की पैकिंग वाला दूध उस पर अंकित दरों के अनुसार बेचा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पनीर 150 रुपए प्रति किलो तथा दही का मूल्य 40 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सभी प्रकार का कोल्ड ड्रिंक्स उस पर अंकित दरों के अनुसार तथा स्थानीय सोडा नौ रुपए प्रति बोतल बेचा जा सकेगा। मीट/चिकन करी की एक प्लेट में कम से कम 200 ग्राम मीट होना आवश्यक है। इसी प्रकार पालक/मटर पनीर की एक प्लेट में कम से कम 100 ग्राम पनीर होना चाहिए। प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान में मूल्य की सूची अवश्य लगाएं
