
चंबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश बंसल की अदालत ने वृद्धा से दुराचार का दोष साबित होने पर तिलक राज पुत्र ज्ञान चंद निवासी सलूणी को आईपीसी की धारा 376 और 323 के तहत सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी सुरेंद्र सिंह पठानिया ने बताया कि 12 फरवरी को घिंद्रो राम पुत्र बलदेव गांव सियुंडा परगना जूंड और घुंघर पुत्र जीत सिंह सलोट नाला से वापिस आ रहे थे। इस दौरान मूलदत ने उन्हें बताया कि उसने हाइवे पर एक औरत को नग्न अवस्था में देखा। इसी बीच उन्होंने तिलक राज को हाइवे की ओर जाते हुए देखा। इसके बाद उन तीनों ने सलोट गांव स्थित ज्ञान चंद की दुकान से इस घटना की जानकारी पुलिस को सूचना दी। इसके अलावा 108 एंबुलेंस को बुलाकर पीड़िता को क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया। अदालत ने दोनो पक्षों के दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अपना फैसला सुनाया।
