
सरकाघाट (मंडी)। प्रशासन को सूचित किए बगैर तेजाब का स्टॉक रखना महंगा पड़ेगा। ऐसा करने पर जहां भारी-भरकम जुर्माना भरना होगा, वहीं माल भी जब्त किया जाएगा। एसडीएम सरकाघाट ने उच्चतम न्यायालय के आदेशाें पर कड़ा संज्ञान लेते हुए संस्थान मुखिया, स्टॉकिस्टाें, अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं, अस्पताल तथा अन्य विभागीय प्रमुखों से एक सप्ताह के भीतर ब्योरा मांगा है।
एसडीएम रोहित राठौर ने स्पष्ट किया है कि कोई भी तेजाब बेचने वाला दुकानदार अथवा थोक विक्रेता तेजाब के स्टॉक को रजिस्टर में दर्ज करके खरीददार के हस्ताक्षर तथा उसका पूरा पता व जान-पहचान पत्र रखेगा। वहीं, तेजाब खरीददार को भी अपना पहचान प्रमाण दिखाना होगा। तेजाब खरीदने का कारण भी स्पष्ट करना होगा। इसके अलावा तेजाब विक्रेताओं को भंडारण का पूरा ब्योरा बिक्री सहित एसडीएम को हर पंद्रह दिन के अंतराल पर देना होगा। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक अठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को तेजाब की बिक्री दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा 50 हजार का जुर्माना अलग से भरना पड़ेगा। इधर, एसडीएम सरकाघाट रोहित राठौर का कहना है कि महिलाओं पर तेजाब फेंकने और अन्य गलत इस्तेमाल की घटनाआें पर उच्चतम न्यायालय ने तेजाब के बेरोकटोक विक्रय पर रोक लगाई है। यदि किसी व्यक्ति केपास निजी रूप में भी तेजाब रखा पाया गया तो वह भी सजा का हकदार होगा।
