
शिमला। राजधानी में लंबे अरसे से हाउस टैक्स जमा नहीं करवाने वाले डिफाल्टरों को नगर निगम ने तीन दिन के भीतर टैक्स चुकाने के आदेश दिए हैं। इन करदाताओं को एक प्रतिशत ब्याज के साथ टैक्स चुकाने के निर्देश दिए गए हैं। टैक्स जमा नहीं करवाने पर तीन दिन बाद नगर निगम डिफाल्टरों की संपत्ति की कुर्की कर देगा।
हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई में जुटे निगम के अधिकारियों ने सभी डिफाल्टरों को नोटिस देकर इस बाबत सूचित कर दिया है। साल 2012 तक टैक्स नहीं चुकाने वाले शहर में करीब 1500 लोग हैं।
वर्ष 1997 से नगर निगम को 1500 लोगों की ओर से गृह कर की अदायगी नहीं की जा रही है। बकाया राशि का यह आंकड़ा साल 2013 तक करीब चार करोड़ पहुंच गया है। उक्त लोगों को कई दफा नगर निगम की ओर से नोटिस जारी कर आगाह भी किया गया। इसके बावजूद इन लोगों ने गृह कर चुकता नहीं किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम ने अब कड़ी कार्रवाई करने की योजना तैयार की है। पहली बार नगर निगम गृह कर डिफाल्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। इसके तहत डिफाल्टरों की संपत्ति की कुर्की की जाएगी। निगम प्रशासन का कहना है कि नोटिस जारी करने के बावजूद कुछ लोग ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। कुछ लोगों ने नोटिस के बाद गृह कर चुकता भी कर दिया है। इसके चलते अब डिफाल्टरों के राजस्व रिकार्ड की रेड एंट्री की जाएगी। रेड एंट्री के तहत कोई भी डिफाल्टर संपत्ति की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकेगा। बैंक द्वारा भी डिफाल्टर को लोन नहीं दिया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त अमरजीत सिंह ने कहा कि तीन दिन के भीतर अगर डिफाल्टरों ने राशि जमा नहीं करवाई तो निगम इनकी संपत्ति की कुर्की कर देगा। सभी डिफाल्टरों को नोटिस देकर सूचित कर दिया गया है।
