जिला पंचायत चेक पोस्टों पर अवैध वसूली

रुद्रपुर। जिला पंचायत चेक पोस्ट पर बाहरी राज्यों व जिलों से आने वाले कामर्शियल वाहनों से प्रवेश कर के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। उद्यमियों द्वारा कई बार उद्योग बंधु की बैठक में तो जिला पंचायत सदस्य बोर्ड बैठक में इसका विरोध कर चुके हैं। मामला अफसरों के संज्ञान में होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
उप्र जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा दो के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत उन वाहनों से प्रवेश कर वसूल सकती है जो बाहरी राज्यों और जिलों से माल लेकर आ रहे हैं और उनका ढुलान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है या जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से किसी सामान का लदान अन्य जिले या राज्य के लिए किया जा रहा है। लेकिन चेक पोस्ट में ठेकेदार किसी भी राज्य या जिले से आ रहे माल लदे वाहन चाहे वह किसी अन्य जिले या राज्य में जा रहे हों उनसे भी प्रवेश कर वसूल कर रहे हैं। किच्छा क्षेत्र में ऐसी ही शिकायत मिलने पर एसडीएम ने चेक पोस्ट को एनएच से हटाकर अन्य मार्ग पर शिफ्ट कर दिया था। वहीं जिला पंचायत बोर्ड बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने भी नियम विपरीत हो रही वसूली का विरोध किया था। तो उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों ने डीएम से प्रवेश शुल्क समाप्त करने की मांग की थी। उद्यमियों ने बताया कि वसूली बंद करने के आश्वासन के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।
संज्ञान में आया है कि चेक पोस्ट में देश के किसी भी कोने से या बाहरी जिले से आ रहे वाहन चाहे वह दूसरे जिले या राज्य में जा रहे हैं, उनसे भी प्रवेश कर वसूल किया जा रहा है। जो नियम के विपरीत है। इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश कर केवल उन वाहनों पर लागू है जो बाहरी जिले या राज्य से आकर इस जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ढुलान कर रहे हाें या ग्रामीण क्षेत्र से माल का लदान कर रहे हाें।
केएस पयाल, उप मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर।

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