
जब लागू नहीं आदेश तो क्या बढ़ेंगे रेट
सोलन। जिला सोलन में ग्राहकों से लूट की खुली छूट है। यहां जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक अधिनियम बेदम साबित हो रहे हैं। सरकारी कीमतें तय होने के बावजूद होटलों, ढाबों और अन्य दुकानों में अमल नहीं हो पा रहा है। वहीं रसोई गैस और अन्य खाद्य पदार्थों में भारी भरकम बढ़ोतरी के बावजूद सरकारी लिस्ट में तय कीमतों को बढ़ाने के लिए एक भी कारोबारी ने संबंधित विभाग को कीमत बढ़ाने का आवेदन नहीं किया है।
लिहाजा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक अधिनियम 1977 की धारा -3(1) के तहत सभी करों सहित पूरी सूची के अधिकतम विक्रय मूल्य तय करते हुए ताजी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें सिर्फ चाय की कीमत को शामिल किया गया है। अन्य में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। नई कीमत निर्धारण हो तो कैसे, तय कीमत से कई गुणा अधिक ग्राहकों से वसूली हो रही है। लोग शिकायत करके थक चुके हैं।
नए सिरे से कार्रवाई के आदेश : शर्मा
डीएफएससी जेएस वर्मा ने कहा कि इस संबंध में शिकायतें मिलती रहती हैं। उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है। उपायुक्त सोलन ने अधिकतम मूूल्य निर्धारित करते हुए नए सिरे से कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। जिस पर काम किया जाएगा।
पहले चलता होगा अब नहीं चलेगा : डीसी
उपायुक्त मदन चौहान के अनुसार सरकारी आदेशों को न मानने जैसी चीजें पहले चलती होंगी, अब ऐसा नहीं चलेगा। अधिकतम मूल्य निर्धारित कर दिए गए हैं। सभी विक्रेताओं को बिक्री के लिए बिल / कैश मैमो देना होगा। जिसकी डुप्लीकेट प्रति अपने रिकार्ड में निरीक्षण के लिए प्रत्येक दुकानदार रखेगा। उचित स्थान पर वस्तुओं की कीमतें भी प्रदर्शित करनी होंगी। अन्यथा कार्रवाई होगी। इंस्पेक्टरों को ओवर चार्जिंग वसूली करने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दे रखे हैं।
स्टोरी टू
10 रुपये चाय 20 से 40 रुपये परांठा
एनएच 22 शिमला-कालका पर स्थित ढाबों व होटलों में सैलानियों और स्थानीय ग्राहकों से खुली लूट देखी जा सकती है। यहां दस रुपये चाय तो 20 से 40 रुपये तक का परांठा मिलेगा। रात के समय खाने की गुणवत्ता और कीमत में अंधेरगर्दी मचती है। वहीं रवि दलित, मनोज कुमार, बैजनाथ गुप्ता, संजय कुमार, माया देवी, आशीष कुमार और चंद्रशेखर का कहना है कि इस पर शिकंजा कसे जाने की जरूरत है।
07 रुपये में दें चाय
प्रशासन ने 07 रुपये चाय की कीमत का निर्धारण किया है। इससे पहले वस्तुओं के नाम में चाय को शामिल नहीं किया गया है। 30/9/2013 को जारी अधिसूचना में चाय को शामिल किया गया है।
इससे ज्याद वसूलें तो करें शिकायत
1- होटलों-ढाबों में परोसे जाने वाला खाना
पूरी खुराक (दाल, सब्जी, चपाती) 42 रुपये, स्पेशल सब्जी, राजमा, चना, भिंडी 32रु, मटर पनीर या पालक पनीर 36 रु प्रति प्लेट, चावल परमल 12 रुपये प्रति प्लेट, चपाती तवे की 3.50, चपाती तंदूरी 4.50 रु, दाल फराई 22 रुपये, रायता 14 रु, चौमिन 40 रु, चाय 07 रु/कप समोसा 06रु ,परौंठा भरा 13रु, 02 पूरी सब्जी और दही 25/प्लेट, मीट 80/प्लेट, दूध-दही पनीर 70 रुपये प्लेट कीमतें निर्धारित हुई हैं।
2- दूध-दही पनीर
पैकेट में दूध निर्माताओं द्वारा अंकित प्रिंट रेट पर बिकेगा। दही 45 रुपये प्रतिकिलो, पनीर 180 रुपये प्रति किलो बाजार में में बेचा जा सकता है।
