
धर्मशाला। आयु प्रमाण पत्र न होने के कारण पेंशन भत्ता और अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का लाभ हजारों पेंशनरों को नहीं मिल पाया है। पेंशनरों ने अभी तक कोष विभाग में अपनी जन्मतिथि ही दर्ज नहीं करवाई है। पहले जन्मतिथि दर्ज न होने पर भी पेंशनर की मृत्यु के बाद घर के दूसरे व्यक्ति को पेंशन दी जाती थी। 1 अप्रैल 2014 से पेंशन भत्ता और अतिरिक्त पेंशन का लाभ पेंशनरों को तभी दिया जाना था, जब उनकी जन्मतिथि कोष विभाग में दर्ज होगी।
परिणामस्वरूप कोष विभाग में पेंशनराें की जन्मतिथि न होने के चलते यह लाभ हजारों पेंशनरों को नहीं मिल पाया है। ये तमाम पेंशनर कोष विभाग से पेंशन ले रहे हैं।
ऐसे मिलना था पेंशन में लाभ
कोष विभाग के मुताबिक 65-70-75-80 वर्ष आयु वर्ग वाले पेंशनरों को 5, 10, 15 और 30 प्रतिशत पेंशन में बढ़ोतरी होनी थी। इसके अलावा 80 से 90 आयु वाले पेंशनरों को 40 प्रतिशत पेंशन में बढ़ोतरी होनी थी। 95 से 100 वर्ष तक के पेंशनरों को 45 प्रतिशत और 100 से ऊपर आयु वाले पेंशनरों की 100 प्रतिशत पेंशन में बढ़ोतरी होने थी।
जल्द से जल्द दर्ज करवाए जन्मतिथि
जिला कोष अधिकारी एसएस गुलेरिया ने कहा कि पेंशनरों को पेंशन भत्ता और अतिरिक्त पेंशन का लाभ तभी मिलेगा, जब उनकी जन्मतिथि कोष विभाग में दर्ज होगी। पेंशनर जल्द से जल्द कोष विभाग में जन्म तिथि दर्ज करवाएं।
