छेड़छाड़ के आरोपी को तीन माह कैद

देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी देहरा असलम बेग की अदालत ने एक मामले में दीनानाथ को आईपीसी की धारा 451 और 354 के तहत दोषी ठहराते हुए 500 रुपए जुर्माना तथा तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी केएस जरयाल ने बताया कि पीड़ित महिला ने अप्रैल 2009 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 22 अप्रैल 2009 को रात करीब साढ़े नौ से दस बजे के बीच वह अपने कमरे में बच्चों सहित सो रही थी। जबकि उसके सास-ससुर दूसरे कमरे में थे। उसी समय उनका कुत्ता जोर-जोर से भौंकने लगा। कुत्ते की आवाज सुनकर वह कमरे से बाहर आई। उसी समय दीनानाथ ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और गलत नीयत से जमीन पर गिरा दिया। शोर मचाने पर घरवाले बाहर निकल आए। इसके बाद वह भाग गया। उसके बाद पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। कोर्ट में दोषी के खिलाफ आरोप साबित होने पर अदालत ने दीनानाथ को आईपीसी की धारा 451 के तहत 500 रुपए जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 354 के तहत तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

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