छात्रा से छेड़छाड़ पर प्रवक्ता की गई नौकरी

सरकाघाट (मंडी)। स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ करने पर आरोपी प्रवक्ता को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने प्रवक्ता को दोषी पाया है। इस पर उच्च शिक्षा निदेशक ने आरोपी प्रवक्ता को बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि राजकीय वमापा नबाही में वर्ष 2011 में राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता पर कथित रूप से जमा एक कक्षा की छात्रा को प्रेम पत्र, मेहंदी का पैकेट देने तथा अश्लील भाषा इस्तेमाल करने के आरोप थे।
मामले के उजागर होने पर आरोपी प्रवक्ता के खिलाफ विभागीय जांच बिठाई गई थी। बड़सर (हमीरपुर) कालेज के प्राचार्य डा. बीएस जम्वाल को विभाग की ओर से जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी ने पीड़ित छात्रा, उसके परिजनों, पंचायत तथा एसएमसी प्रतिनिधियाें के साक्ष्यों को आधार मानते हुए प्रवक्ता को दोषी करार दिया। जांच अधिकारी के अनुसार प्रवक्ता की ओर से ही इस कारनामे को अंजाम दिया गया था। जिस पर प्रवक्ता को अब केंद्रीय सिविल सर्विसेज (आचरण) नियम 1964 के नियम 3(1)(2) एवं (3) की उल्लंघना का दोषी करार दिया गया है। घटनाक्रम के अनुसार 24 नवंबर 2011 को प्रवक्ता ने पीड़ित छात्रा को स्कूल में तैनात सेवादार के माध्यम से प्रधानाचार्य कार्यालय बुलाया तथा वहां उसे प्रेम पत्र थमाया था।
छात्रा ने सारी घटना अपने घरवालों तथा स्कूल की एक प्राध्यापिका को बता दी। छात्रा तथा परिजनों की शिकायत पर शिक्षा निदेशक की ओर से आरोपी शिक्षक के खिलाफ जांच बिठाई गई थी। पुष्टि करते हुए उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी ने बताया कि आरोपी प्रवक्ता को भी अपने बचाव के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए, लेकिन जांच रिपोर्ट एवं साक्ष्याें के आधार पर प्रवक्ता को ही दोषी पाया गया है। जिस पर उसे नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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