
नूरपुर (कांगड़ा)। उपमंडल नूरपुर के तहत राजा का तालाब और रैहन में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को नूरपुर की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की कड़ी कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नूरपुर संदीप सिहाग की अदालत ने बुधवार को चोरी के अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को सजा सुनाते हुए साफ किया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। सहायक जिला न्यायवादी एमएल शर्मा ने बताया कि सतनाम सिंह उर्फ टीटू निवासी गुरदासपुर (पंजाब) और मझू पुत्र सतीश कुमार निवासी रोडी पालमपुर के खिलाफ नूरपुर पुलिस थाने में 24 अगस्त 2012 को भादसं की धारा 380 और 457 के तहत एफआईआर क्रमांक 272/12 चोरी की शिकायत दर्ज की गई थी।
अभियुक्तों पर नूरपुर क्षेत्र के तहत पड़ते राजा का तालाब के समीप गांव सुज्जल में विनोद वर्मा नाम के एक सुनार की दुकान से 23 अगस्त की रात को करीब डेढ़ किलो सोने-चांदी के जेवरात चुराने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा रैहन में शेर खान पुत्र बशीर मोहम्मद की दुकान से एक लैपटॉप और मोबाइल फोन चुराने की भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दोनों अभियुक्तों को पालमपुर पुलिस ने चोरी के अन्य मामले में गिरफ्तार किया था और इन्होंने पूछताछ के दौरान सुज्जल और रैहन में भी चोरियों का गुनाह कबूल किया था। बुधवार को नूरपुर की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
