
ठियोग (रामपुर बुशहर)। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सचिन रघु की अदालत ने वीरवार को चोरी का आरोप सिद्ध होने पर तीन लोगों को चार-चार माह की सजा और एक-एक हजार रुपये जुर्माना किया है। वहीं, जुर्माना अदा न करने की सूरत में 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी नवीन चंद्र गौतम ने की।
14 फरवरी 2008 को तीन लोग रामपुर से शिमला की ओर ट्रक में आ रहे थे। ठियोग के प्रेम घाट के पास पुलिस नाके के दौरान ट्रक नंबर एचपी 63-3637 के टूल बाक्स में पुलिस ने तीन बोरियां बरामद की। इनमें करीब 135 किलो फोन वायर निकाली। इसके अलावा टेलीफोन के पोल के करीब 50 किलो के टुकड़े और 15 किलो एल्युमीनियम भी मिला था।
इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। इन पर ठियोग कोर्ट में केस चलाया गया था। इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए धारा 379 के तहत ट्रक में बतौर परिचालक काम करने वाले पन्ना लाल पुत्र खूब राम वीपीओ तेबन करसोग जिला मंडी, नारायण सिंह पुत्र सीता राम करसोग तेबन और राम लाल पुत्र धर्म सिंह सराहन करसोग जिला मंडी को चार-चार माह की सजा और एक-एक हजार रुपये जुर्माना किया है।
