चैक बाउंस के मामले में छह माह का कारावास

रुद्रप्रयाग। सत्र न्यायाधीश आरसी कुकरेती ने बैंक चेक बाउंस होने के मामले में एक स्वर्णकार को छह माह का साधारण कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड वसूलने के निर्देश दिए। न्यायालय ने अर्थदंड में से 95 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए।
रुद्रप्रयाग के स्वर्णकार सुनील वर्मा की शिकायत थी कि श्रीनगर निवासी स्वर्णकार शैलेंद्र जैन ने दिसंबर 2007 में उससे एक लाख रुपये मांगे थे। उधार की अदायगी के लिए जैन ने मई 2008 में 80 हजार रुपये का चेक दिया। जब चेक बैंक में जमा किया तो वह बाउंस हो गया। शैलेंद्र जैन ने जब रुपये नहीं लौटाए तो वर्मा ने उसके विरुद्ध केस दायर कर दिया। तब से मामला चल रहा है। सीजेएम कोर्ट ने शैलेंद्र जैन को एक साल की कैद और एक लाख 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस निर्णय के विरुद्ध जैन ने सत्र न्यायालय में अपील की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश आरसी कुकरेती ने अपील खारिज करते हुए अवर न्यायालय की ओर से सुनाई गई सजा को कम कर दिया। उन्होंने छह माह का साधारण कारावास का फैसला सुनाया और एक लाख रुपये अर्थदंड वसूलने के निर्देश दिए।

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