
गोहर (मंडी)। उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर मोहित बंसल ने चेक बाउंस मामले में आरोपी पर दोष साबित होने पर उसे चेक राशि के अलावा दो लाख साठ हजार रुपये जुर्माना और छह माह कारावास की सजा सुनाई है।
गोहर के कुठेहड़ गांव के फतेह सिंह (पूर्व उपप्रधान) ने जमीन खरीदने के लिए सोहन लाल निवासी भलवाड़ को दो लाख पचास हजार रुपये दिए थे। जमीन का सौदा न होने पर फतेह सिंह ने अपने पैसे वापिस मांगे। बार-बार सूचित करने के बाद सोहन लाल ने फतेह सिंह को आईडीबीआई बैंक मंडी का दो लाख पचास हजार रुपये का चेक दे दिया। फतेह सिंह ने बैंक में जब चेक लगाया तो चेक बाउंस हो गया। इसके बाद फतेह सिंह ने अपने वकील नरेश कुमार शर्मा के माध्यम से उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत में याचिका दायर की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर मोहित बंसल ने सोहन लाल को दोषी करार देते हुए उसे चेक अमाउंट के अलावा दो लाख साठ हजार रुपये मुआवजा और छह माह के कारावास की सजा सुनाई। अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा ने सजा की पुष्टि की है।
