
रांची: चारा घोटाला मामले में जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 13 दिसंबर तक टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में झारखंड की एक जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका टालते हुए उसे 13 दिसंबर तक कर दिया है और इस संबंधी कोर्ट ने याचिक पर सीबीआई से जवाब भी मांगा है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने जमानत याचिका रद्द किए जाने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय ने लोकसभा की सदस्यता खो चुके यादव की याचिका की सुनवाई के लिए 29 नवम्बर की तारीख मुकर्रर की थी। राजद प्रमुख की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी एच पारेख ने मुख्य न्यायाधीश पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया, जिसकी सुनवाई के लिए उसने हामी भर दी थी।।
रांची की विशेष अदालत ने चाईंबासा ट्रेजरी से गबन के सिलसिले में गत तीन अक्तूबर को यादव, बिहार के एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और जनता दल यूनाइटेड सांसद जगदीश शर्मा और 42 अन्य लोगों को अलग-अलग समय अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई थी।
आपराधिक मामलों में दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाले जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त किये जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में यादव की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट न्यायालय में जमानत याचिका खारिज होने के बाद यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
