घटिया मिल्क केक बेचने पर एक लाख जुर्माना

शिमला। राजधानी के ढली उपनगर में घटिया मिल्ककेक बेचने के आरोप में कारोबारी को एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के कोर्ट ने न्यू फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। बीते माह नगर निगम की टीम ने ढली की एक दुकान से मिल्ककेक के सैंपल भरे थे। जांच रिपोर्ट में मिल्ककेक के सैंपल फेल हो गए थे। इसी कड़ी में वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डा. उमेश कुमार भारती के कोर्ट ने जुर्माने का फैसला सुनाया।
बीते दिनों ही राज्य सरकार ने प्रदेश के मेडिकल ऑफिसरों को एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपये तक का जुर्माना करने की शक्तियां प्रदान की है। पहले स्वास्थ्य अधिकारियों को इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं दी गई थी। प्रदेश में स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा घटिया खाद्य पदार्थ बेचने के आरोप में की गई कार्रवाई का भी यह पहला मामला है। वीरवार को निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डा. उमेश कुमार भारती के कोर्ट ने न्यू फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट 2006 के सेक्शन 69 के सब सेक्शन 69 के तहत फैसला सुनाते हुए ढली के कारोबारी को घटिया मिल्ककेक बेचने के आरोप में एक लाख रुपये का जुर्माना है। इसके अलावा कोर्ट में आईएसबीटी में घटिया क्रीमरोल बेचने का मामला भी लगा था लेकिन कारोबारी में बड़े कोर्ट में जाने की अनुमति मांगी। जिसके चलते इस मामले में जुर्माना नहीं किया गया।

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