
हरिद्वार। गुरुकुल महाविद्यालय सभा की बेशकीमती जमीन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुर्द-बुर्द करने के आरोपी गुरुकुल महाविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता समेत दो लोगों के खिलाफ कनखल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पूर्व अधिष्ठाता पर प्रेम नगर आश्रम तिराहे के पास गुरुकुल की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का आरोप है।
कनखल पुलिस ने बताया कि गुरुकुल महाविद्यालय सभा ज्वालापुर के वर्तमान मुख्य अधिष्ठाता छेत्रपाल सिंह चौहान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि पूर्व अधिष्ठाता यशवंत निवासी किशनपुर ज्वालापुर ने संस्था की संपत्ति को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खुर्द-बुर्द किया था। यशवंत ने एक अन्य व्यक्ति करमजीत निवासी दीनारपुर हरिद्वार के नाम पावर ऑफ अटार्नी कर दी थी। इसके बाद जमीन को बेचा गया। संस्था की जमीन को बेचे जाने के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता विरेंद्र सिंह चौहान ने मार्च 2012 में धरना दिया था। इसके बाद पूर्व मुख्य अधिष्ठाता के खिलाफ जांच की गई थी। पुलिस ने वादी की तहरीर पर यशवंत और करमजीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मसला गंभीर है। इसलिए जांच को गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि गुरुकुल की जमीन को बचाने के लिए लड़ी गई लड़ाई सफल रही है। गुरुकुल की जमीन को किसी भी कीमत पर खुर्द-बुर्द नहीं होने दिया जाएगा।
